Bail to Soumya Chaurasia
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। हालांकि, जमानत के बावजूद वह जेल में ही रहेंगी, क्योंकि जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को 2 दिसंबर 2022 में ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं।
वकील ने कहा कहा- रिहाई नही मिली, ना मुकदमा शुरू हुआ
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील सिद्धार्थ दवे ने अपनी दलीले रखी और कहा कि सौम्या चौरसिया 1 साल और 9 महीने से जेल में बंद हैं। उसे एक बार भी जेल रिहा नहीं किया गया है, और ना ही मुकदमा शुरू हुआ हैं। इसके अलावा, 3 सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
वही ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चौरसिया, जो एक सिविल सेवक है, जो अंतरिम जमानत दिए गए 3 व्यक्तियों से अलग पायदान पर है। उनके मामले में विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता हैं।
ED ने 50 से अधिक संपत्ती किए जब्त
बता दें कि, आयकर विभाग ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 50 से अधिक संपत्तियों को अटैच कर लिया था। सौम्या चौरसिया को 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले को लेकर ED ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लांड्रिग के केस में भी दोषी पाया गया।