Bail in liquor scam case: Supreme court से जमानत मिलने के बाद 177 दिन बाद जेल से बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल

Bail in liquor scam case: Supreme court से जमानत मिलने के बाद 177 दिन बाद जेल से बाहर आए सीएम अरविंद केजरीवाल

Bail in liquor scam case

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में 13 सितंबर को जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह फैसला दिया। बता दें कि, केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएं हैं। इससे पहले केजरीवाल को जमानम दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और उनके समर्थक मिठाई बांट रहे थे।

सीएम केजरीवाल के मिली जमानत

जानकारी के मुताबिक, सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले में बड़ी राहत मिल गई।  कुछ ही देर बाद तिहाड़ जेल से बाहर आने वाले हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि कहा कि ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक होगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए।

 

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मनीष सिसोदिया और मंत्री आतिशी ने एक दूसरे को बधाई

अरविंद केजरीवाल के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का असर हुआ और मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत मिल गई। इस मामले में जब कोर्ट का फैसला सुनाया जा रहा था, तब दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री आतिशी भी कोर्ट में मौजूद थे। जैसे ही कोर्ट ने सीएम के पक्ष में फैसला सुनाया, सिसोदिया और आतिशी ने एक दूसरे को बधाई दी। वही सीएम केजरीवाल के बाहर आते ही आप कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया।

आप कार्यकर्ता एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। 

177 दिन बाद जेल से बाहर

यह मामला दिल्ली शराब नीति से जुड़ा था, और केजरीवाल की जमानत से पहले उन्हें लगभग 177 दिन जेल में रहना पड़ा। कोर्ट ने जमानत देने के साथ-साथ इस पर भी टिप्पणी की कि गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल सोच-समझकर किया जाना चाहिए।

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