Baba Siddiqui Murder Case
मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस ने शनिवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की है। 12 अक्टूबर को हुए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आखिरकार साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को आधिकारिक तौर पर आरोपी घोषित किया है।
गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) भी लगा दिया है। वहीं अब तक केस में गिरफ्तार 26 अन्य आरोपियों पर भी मकोका लगा दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 आरोपियों को पकड़ा है। जबकि 3 और लोग फरार हैं। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोईगिरोह ने NCP नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली है।
क्या है मकोका
महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ट क्राइम एक्ट यानी कि MCOCA जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में बनाया था। इसका उद्देश्य राज्य से संगठित अपराध को रोकना और साथ अपराध से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना है। यह कानून दिल्ली में भी लागू है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2002 में इसे राष्ट्रीय राजधानी में लागू कर दिया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकोका के तहत पुलिस के सामने दिए गए बयान अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं। मकोका के तहत जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है।