ARVIND KEJRIWAL
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका देते हुए, पीएम मोदी मानहानि मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में समन रद्द करने से इनकार करते हुए, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम ने इसे रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि मामला पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ है।
जानिए क्या था मामला
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और सत्र अदालत के समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।