Arvind Kejriwal
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने के बाद एक अप्रैल से तिहाड़ में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 मई की शाम करीब सात बजे रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज 11 बजे हनुमान जी की पूजा के बाद दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे।
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खबरों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद करीब 1 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।इसके बाद शाम को ही दक्षिणी दिल्ली में रोड मेगा शो करके लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रोड शो में शामिल होंगे।
Arvind Kejriwal
केजरीवाल के जेल से रिहाई की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच कर केजरीवाल का जोरदार स्वागत किए। ‘जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए’ की नारेबाजी और भारी आतिशबाजी के बीच मुख्यमंत्री ने यहां सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। केजरीवाल के घर के बाहर भी ऐसा ही नजारा था। जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे।
दिल्ली की सात लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है जबकि आम आदमी पार्टी चार सीटों पर मैदान में उतरी है। तो वहीं, बीजेपी सभी सातों सीट पर अकेले मैदान में चुनाव लड़ रही है।
Arvind Kejriwal
दिल्ली में मतदान से ठीक पहले केजरीवाल को जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखी थीं। पिछले कई दिनों से सुनीता केजरीवाल दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में रोड शो और रैली के जरिए लोगो के बीच जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रही थीं। यहां तक कि गठबंधन की रैली में भी वो शामिल हो रही थीं।
ED की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें
- ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।
- ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।
क्या हेमंत सोरेन को भी केजरीवाल के तरह राहत दी जाएगी?
झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन पर PMLA एक्ट के तहत मनी लांड्री का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन को ED ने पूछताछ के आधार पर 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था।
छवि रंजन के पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन का नाम मिलने के कारण गिरफ्तार किया गया था। जांच में हेमंत सोरेन के बैंक खाते और चेक से जुड़ी जानकारी मिली। इसके बाद ED ने PMLA एक्ट के धारा 50 के तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा। 10 बार समन भेजे जाने के बावजूद हेमंत ED के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद समन भेजने के बावजूद पेश नहीं होने पर IPC की धारा 174 के तहत 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल बहस कर सकते हैं। इस बात की संभावना बताई जा रही है कि इस मामले पर सुनवाई करते समय सिब्बल केजरीवाल की जमानत को उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे।
- एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर सोरेन भी राहत मांग सकते हैं, लेकिन अन्य केजरीवाल के फैसले के अन्य आधार उनके फेवर में नहीं जाते।