Anti rape bill 2024
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज मे हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में लगातार डॉक्टरों का प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार ने एंटी रेप बिल 2024 विधानसभा में पेश किया। इस एंटी रेप बिल को ‘अपराजिता माहिला एवं बाल विकास 2024’ नाम दिया गया हैं।
बता दें कि, इस संसोधन में अगर रेप पीड़ित महिला कोमा में या मौत हो जाती हैं तो दोषी को 10 दिनों के भीतर फांसी दी जाएगी।
एंटी रेप बिल 2024 पास
जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के अंतिम दिन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहल पर एंटी रेप बिल 2024 को पारित कर दिया गया। विपक्षी पार्टी भाजपा ने कहा बंगाल में रेप मामलों के खिलाफ इस विधेयक का समर्थन करेगी है।
Anti rape bill 2024
अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान
ममता ने कहा राज्य में बढ़ते अपराधिक मामले को रोकने के लिए मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को दो बार चिट्ठी भी लिखी थी। बंगाल में एंटी रेप बिल में चर्चा के दौरान ममता ने कहा इस बिल से तय होगा कि महिलाओं के साथ रेप और उत्पीड़न के मामले में अपराधियों को कड़ी सजा मिले। एंटी बिल अपराजिता के तहत टास्क फोर्स का गठन होगा और मामले की रिपोर्ट के बाद 21 दिनों के भीतर आरोपी को सजा दी जाएगी। इसमें पास्को एक्ट के नियमों को भी कड़ा किया जाएगा।
इसके तहत राज्य सरकार ने 120 करोड़ रूपए की मंजूरी दी हैं, जिसके अंतर्गत जगह-जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा साथ ही शौचालय बनवाने का काम भी किया जाएगा।
एंटी रेप बिल में क्या हैं खास
एंटी रेप बिल 2024 में पास्को एक्ट अधिनियम को सख्त करने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें महिलाओं के उत्पीड़न और रेप के मामलों में कड़ी सजा दी जाएगी। इस बिल में कहा गया हैं कि अगर रेप करने के बाद महिला कोमा में या मौत हो जाती हैं, तो आरोपी को 10 दिनों के भीतर फांसी दी जाएगी। नर्सों व डाक्टर महिला के ड्यूटी जाने वाले रास्तों पर CCTV कैमरा लगाया जाएगा।
Anti rape bill 2024
इस बिल के अंतर्गत ‘रात्री साथी’ का भी प्रवधान किया गया हैं, जिसमें महिला स्टॉफ 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और जरूरत पढ़ने पर अपनी डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगी। वहीं साथ ही रात में काम करने वाली महिला को पूरा सुरक्षा दी जाएगी।