RAIPUR BREAKING
रायपुर। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के बीच इस बार होली का त्योहार मनाया जाएगा। होली को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने गाइड लाईन जारी किया है। इस बार होली में मुखौटा लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। वही,सभी से शांति पूर्ण ढंग से और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से तेज रफ्तार गाड़ी चलाने और तीन सवारी बाइक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश है। इसके साथ ही सड़क पर हुडदंग मचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है।
जिला प्रशासन ने होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12ः30 बजे तक करने के पूर्ण करने के लिए कहां गया है। जिला प्रशासन ने होलिका दहन सड़क किनारे करने के लिए अपील की है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि ये होली का त्योहार रंगों का त्यौहार है। सभी से आग्रह है कि सभी शांति पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ होली का त्योहार मनाएं।
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होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर रेत की व्यवस्था का कार्य किया जाएगा। साथ ही अगर होली के दौरान कोई अशांति फैलाने का काम करेगा उनके खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। होली पर्व को लेकर पुलिस का शहर के हर चौक चौराहो पर पहरा रहेगा।
होली पर्व पर शहर में हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस की 90 से अधिक पेट्रोलिंग टीमें शहर के हर जगह गश्त पर रहेगी। साथ ही नशेड़ी और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ के लिए 50 से ज्यादा शहर भर में फिक्स पॉइंट तैयार किए गए है। होली त्यौहार के दौरान आईटीएमएस के जरिए निगरानी रखी जाएगी।
होली के त्यौहार के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।