Arvind Kejriwal
नई दिल्ली। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की सत्र न्यायालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है। ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगाने से राउज एवेन्यू की सत्र अदालत ने इनकार कर दिया जिससे मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है।
ईडी की याचिका पर कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 7 मार्च को समन जारी किया था। कोर्ट ने ईडी के समन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है और अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल की याचिका पर स्थगन का अनुरोध अस्वीकार कर दिया। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल को खुद ईडी के सामने पेश होना होगा।
Arvind Kejriwal
समन पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर लगातार दो दिन चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट के द्वारा जारी समन में केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने से बचने के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शुक्रवार (15 मार्च) को उन्हें सेशन कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली।
ईडी ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल ने खुद अदालत को आश्वासन दिया दिया था कि वह 16 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे। राउस ऐवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायतों के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कई समन के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं।