रायपुर, 01 मई। Lok Adalat :राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को छत्तीसगढ़ में तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा।
इन मामलों का होगा समाधान
लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138), बैंक रिकवरी, मोटरयान अधिनियम, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद, श्रमिक मामले, जमीन विवाद, बिजली, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन और राजस्व से जुड़े प्रकरणों को शामिल किया गया है, जिनका त्वरित और सरल समाधान किया जाएगा।
अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए पैरालीगल वालंटियर्स द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, साथ ही विभिन्न विभागों के माध्यम से भी लोगों को लोक अदालत के फायदे बताए जा रहे हैं।
विभागों का मिल रहा सहयोग
इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पुलिस, राजस्व, नगर पालिका, बैंक, बीएसएनएल और विद्युत विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं का सक्रिय सहयोग मिल रहा है।
जानकारी के लिए संपर्क
नेशनल लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 07741-299950 पर संपर्क किया जा सकता है।

