Ban on Loudspeakers : परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध…रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रोक, अनुमति पर ही होगा उपयोग

Ban on Loudspeakers : परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध…रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण रोक, अनुमति पर ही होगा उपयोग

सूरजपुर, 04 मार्च। Ban on Loudspeakers : कलेक्टर एस. जयवर्धन के आदेशानुसार सुरजपुर  जिले में छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विद्यार्थियों की शालेय एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आम जनता द्वारा लाउडस्पीकर का मानक सीमा से अधिक ध्वनि में उपयोग किए जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। साथ ही बुजुर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्तियों को भी अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विशेष अनुमति पर ही उपयोग

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमाने तरीके से उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा।

  • विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

  • अनुमति मिलने पर भी धीमी आवाज में ही लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा।

  • रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

प्रशासन ने नागरिकों से नियमों का पालन करने एवं विद्यार्थियों के हित में सहयोग की अपील की है।

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