GRADUITY UNDER UPS SCHEME
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट या सेवा के दौरान मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत मिलने वाले लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसमें सबसे प्रमुख है 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ।
इस फैसले की घोषणा ‘कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की परिवर्तनकारी यात्रा के 11 वर्ष’ विषय पर आयोजित सम्मेलन के बाद केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने बताया कि इस फैसले से शासन में पारदर्शिता और सरलता आएगी और तकनीक की मदद से कर्मियों को समय पर लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
GRADUITY UNDER UPS SCHEME
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि UPS योजना में शामिल केंद्रीय कर्मचारी यदि सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें OPS के तहत ग्रेच्युटी और अन्य लाभ दिए जाएंगे। विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि यह आदेश कर्मचारियों को विकल्प देने के साथ-साथ NPS और OPS के बीच असमानता को भी समाप्त करता है।
अब तक की समस्या:
अब तक UPS का विकल्प चुनने के बाद कर्मचारी इस भ्रम में रहते थे कि सेवा के दौरान यदि कुछ अनहोनी होती है, तो उन्हें पेंशन और फैमिली पेंशन किस योजना के तहत मिलेगी। इन मुद्दों को लेकर कई बार असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। अब नए नियमों और सेंट्रल सिविल सर्विसेस (CCS) के तहत जारी अधिसूचना से इन सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है।
सरकार की मंशा:
यह कदम सरकार की समावेशी और कर्मचारी हितैषी नीति का हिस्सा है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि UPS में शामिल कर्मियों को भी सेवा संबंधी सभी आवश्यक सुरक्षा और वित्तीय लाभ मिलें।
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