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Tuesday, October 14, 2025

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INCOME TAX BILL 2025 : नए इनकम टैक्स बिल के लिए लोकसभा स्पीकर ने गठित की 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी, बैजयंत पांडा बने चेयरमैन

INCOME TAX BILL 2025

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को नए इनकम टैक्स बिल की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय सिलेक्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन भाजपा सांसद और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत पांडा को बनाया गया है। यह सिलेक्ट कमेटी नए इनकम टैक्स बिल के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट लोकसभा के आगामी सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करेगी।

बता दें कि इस नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य वर्तमान कर प्रणाली को सरल बनाना और करदाताओं के लिए अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। सरकार चाहती है कि सभी हितधारकों की राय के आधार पर इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिसके लिए सिलेक्ट कमेटी का गठन किया गया है। संसदीय प्रणाली में सिलेक्ट कमेटी का गठन महत्वपूर्ण माना जाता है,

क्योंकि यह किसी बिल के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करके जरूरी सुधारों का सुझाव देती है। इससे सरकार को बेहतर और व्यापक नीति बनाने में मदद मिलती है।अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कमेटी किस तरह से इनकम टैक्स बिल में बदलावों की सिफारिश करती है और इसका करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है।

INCOME TAX BILL 2025

खबरों के मुताबिक इस समिति में कुल 31 सदस्य शामिल हैं, जिनमें एनडीए के 17 और विपक्षी दलों के 13 सांसद शामिल हैं। एनडीए के सदस्यों में भाजपा के 14 और टीडीपी, जेडी(यू) तथा शिवसेना के एक-एक सांसद शामिल हैं। विपक्षी सदस्यों में कांग्रेस के छह, समाजवादी पार्टी के दो, और डीएमके, टीएमसी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) तथा आरएसपी के एक-एक सांसद शामिल हैं।

इसके अलावा, मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट के एक सांसद, रिचर्ड वनलालहमंगइहा, भी समिति का हिस्सा हैं।समिति को मानसून सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा, और मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। नया आयकर विधेयक, 2025, 536 धाराओं और 23 अध्यायों में विस्तृत 622 पृष्ठों का एक सरलीकृत दस्तावेज है,

जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961, की जगह लेगा। इस विधेयक में ‘पिछले वर्ष’ की जगह ‘कर वर्ष’ शब्द का उपयोग किया गया है, और मूल्यांकन वर्ष की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। विधेयक पेश किए जाने के बाद, इसे विस्तृत चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने की संभावना है।

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