Kolkata Rape Murder Case
कोलकाता। कोलकाता रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है।
बता दें कि RGकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इस वारदात के करीब 162 दिन बाद कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को अपना फैसला सुनाया और संजय रॉय को दोषी करार दिया था। इसके बाद सोमवार को सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए।
Kolkata Rape Murder Case
कोर्ट में सजा पर ऐसी बहस
कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया है कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हे कुछ कहना है।इस दौरान जज ने संजय रॉय को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास मिल सकता है। हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है।
दोषी को फांसी की सजा की मांग
सीबीआई के वकील ने एक बार फिर फांसी की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता-पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। छात्रा समाज के लिए काफी अहम थी।
पिछले साल अस्पताल में मिला था डॉक्टर का शव
कोर्ट ने ये फैसला सुनाने से पहले पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति दी। इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाई। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था।