ED case against Opposition : SC से ED को लगे झटके, ‘आपराधिक साजिश’ के आधार पर धन शोधन का मुकदमा नहीं दर्ज कर सजेगी ED

ED case against Opposition : SC से ED को लगे झटके, ‘आपराधिक साजिश’ के आधार पर धन शोधन का मुकदमा नहीं दर्ज कर सजेगी ED

ED case against Opposition

नई दिल्ली। पिछले कुछ हाई प्रोफाइल केसों में सुप्रीम कोर्ट से झटके लगने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज करने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और एक रिटायर्ड आईएएस के मामले में किरकिरी होने के बाद एजेंसी के अधिकारियों को यह निर्देश जारी करते करते हुए आदेश जारी किये हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गए कई फैसलों के बाद ईडी ने यह निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में दिए गए कई फैसलों के बाद ईडी ने ये फैसला लिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की 61(2)) ही एकमात्र आधार नहीं हो सकती बल्कि इसके लिए पीएमएलए के तहत एक ‘अनुसूचित अपराध’ भी शामिल होना चाहिए।

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