KCR Party EX Mla German Citizen
भारत के तेलंगाना राज्य से 4 बार के विधायक रहे चेन्नामेननी रमेश जर्मनी का नागरिक निकला है। वह 20 साल से जर्मनी के नागरिक है। इस बात का खुलासा होते ही सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द करते हुए 30 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला
केंद्र सरकार ने 2020 में तेलंगाना हाईकोर्ट को सूचित किया था कि रमेश के पास एक जर्मन पासपोर्ट है, जो कि 2023 तक वैध है और केंद्रीय गृहमंत्रालय ने पहले ही उनके भारतीय नागरिकता को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था। इस आधार पर उन्होंने अपने आवेदन में तथ्य छुपाए थे। गृह मंत्रालय ने कहा कि रमेश के गलत बयान और तथ्यों को छिपाने से भारत सरकार गुमराह हुई।
KCR Party EX Mla German Citizen
अगर उन्होंने बताया होता कि आवेदन करने से पहले वे एक साल तक भारत में नहीं रहे थे, तो इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने नागरिकता प्रदान नहीं की होती। इसके बाद रमेश ने गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसके बाद उनसे हलफनामा दाखिल करने को कहा गया,
जिसमें उनके जर्मन पासपोर्ट के समर्पण से संबंधित विवरण का खुलासा और उसे संलग्न करने के साथ ही यह भी प्रणाणित करने को कहा गया कि उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी है। 2013 में तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी कारण से उपचुनाव में मिली जीत को रद्द कर दिया था। इसके बाद रमेश ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और स्थगन की मांग की।