Cancer Medicine Price
नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीडि़त लोगों के लिए केंद्र सरकार के नए आदेश से थोड़ी राहत मिलने के आसार है। बता दें कि सरकार ने दवा कंपनियों से कैंसर रोधी तीन दवाओं- ट्रैस्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर एमआरपी कम करने का निर्देश दिया है।
इसका मकसद सीमा शुल्क छूट और जीएसटी में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। ताकि ग्राहकों को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट का फायदा मिल सके। मंत्रालय ने कहा कि बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी की जानी चाहिए और कम करों और शुल्कों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।
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एनपीपीए ने दवाओं कंपनियों को ज्ञापन जारी कर दिया निर्देश
बता दें कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर संबंधित दवा निर्माताओं को तीन कैंसर रोधी दवाओं- ट्रैस्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कम करने का निर्देश दिया है।
तो वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह कदम वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में की गई घोषणा का अनुपालन करता है। बजट में तीन कैंसर-रोधी दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की गई थी।
वहीं मंत्रालय ने कहा कि निर्माताओं को डीलरों, राज्य दवा नियंत्रकों और सरकार को इन बदलावों का संकेत देने वाली एक मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करनी होगी और मूल्य परिवर्तन के बारे में जानकारी एनपीपीए को सौंपनी होगी।
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