spot_img
Friday, June 20, 2025

INDIGO FLIGHT EMERGENCY LANDING : दिल्ली से लेह जा रही IndiGo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी 180 यात्री सुरक्षित

INDIGO FLIGHT EMERGENCY LANDING नई दिल्ली। गुरुवार को दिल्ली से लेह के लिए रवाना हुई इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट (6E 2006) को तकनीकी खराबी के...

Latest Posts

Bengal Anti-Rape Bill : पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में पेश किया ‘अपराजिता विधेयक’, 10 दिन में दी जाएगी दोषियों को फांसी की सजा, जानिए क्या हैं प्रावधान

Bengal Anti-Rape Bill

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर जी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिसके बाद पूरे देश में रेप और मर्डर के आरोपियों के खिलाफ आक्रोश नजर आया। डॉक्टर इस घटना के बाद से ही हड़ताल पर हैं, वही इस मामले में राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए है।

read more – Kangana Ranaut’s controversial statement: किसान आंदोलन में रेप का सबूत दे कंगना, नहीं तो सांसद पद से इस्तीफा दे,  किसानों और महिलाओं में फैला आक्रोशछ

जिसके बाद आज ममता बनर्जी की सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन दुष्कर्म विरोधी संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय और दुष्कर्म के दोषियों को त्वरित व सख्त सजा देना है। इस बिल के तहत दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान है।

आप को बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को टीएमसी छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह के दौरान इस विधेयक का वादा किया था। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024 नाम दिया है। वही मामले की जांच 36 दिन में पूरी करने कहा गया है। बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से दो दिन विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।

Bengal Anti-Rape Bill

बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले पर देशभर में गुस्सा है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही अपराध की घटनाओं के मद्देनजर बंगाल विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। ममता सरकार आज विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश करने जा रही है, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है।

सरकार ने विधेयक का नाम अपराजिता वूमेन एंड चाइल्ड संशोधन बिल- 2024 रखा गया है। इसे मंगलवार, 03 सितंबर 2024 को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज ही इसे सदन से पारित कराकर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा।

एंटी रेप बिल के 5 पॉइंट्स

  • अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।
  • रेप केस की जांच की 21 दिनों में पूरी करनी होगी। इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
  • अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में जाती है, तो दोषी को फांसी दी जाएगी।
  • हर जिले में ‘अपराजिता टास्क फोर्स’ बनाई जाएगी। इसका नेतृत्व DSP लेवल के अधिकारी करेंगे।
  • रेप-गैंगरेप के दोषियों को पैरोल के बिना उम्रकैद की सजा दी जाएगी।

read more – Rahul Gandhi DTC Bus Yatra : राहुल गांधी ने DTC बस में सफर कर साझा किया वीडियो, कर्मचारियों ने बताई अपनी समस्याएं

 

Latest Posts

spot_imgspot_img

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.