Udaipur Violence
उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार यानी 16 अगस्त को सरकारी स्कूल के दो छात्रों के झगड़े के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथरावबाजी किया। वही एक गैरेज में खड़ी कारों को आग भी के हवाले कर दिया। जिसके बाद शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा।
इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा-144 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश जारी किया है। शहर में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल रात 8 बजे के बाद किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
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उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने दूसरे छात्र की जांघ पर चाकू से हमला कर दिया। स्कूल के शिक्षक घायल छात्र को लेकर एमबी अस्पताल पहुंचे। घटना शहर के बीच स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भट्टियानी चोहट्टा की बताई गई।
घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद स्कूल में दहशत का माहौल हो गया। लोगों ने कई जगहों पर तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को दंगों का रूप दे दिया। यहां माहौल बिगड़ते देख प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के साथ ही साथ शहर में भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्कूली बच्चो में चाकूबाजी हुई। जिसके बाद घायल बच्चे की मौत की अफवाह फैलने से लोग आक्रोशित हो गए। वही दोनों छात्रों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिगड़ते हालात को देखते हुए पूरे उदयपुर शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उदयपुर के एमबी अस्पताल में जहां घायल बच्चे का इलाज चल रहा है वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं।
पूरा अस्पताल पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे के दायरे में है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन में जहां इंटरनेट को शुक्रवार रात 10 बजे से शनिवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। वहीं शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (धारा-144 की नई धारा) लगा दी गई है। स्कूलों को भी आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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सार्वजनिक स्थानों पर लगाया ये प्रतिबंध
उदयपुर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, इनमें रासायनि पदार्थ, पिस्टल, राइफल्स, धारदार हथियार, तलवार, गंडासा, कृपाण, भाला, चाकू, गुप्ती जैसे हथियारों को लेकर घूमने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। आदेश के तहत राजस्थान पुलिस और सुरक्षा बल के कर्मचारियों को इसकी छूट होगी। इसी तरह सिख समुदाय के लोग धार्मिक परंपरा के अनुसार कृपाण रख सकेंगे।
दहल उठा उदयपुर, 10वीं के छात्र की चाकूबाजी के बाद शहर में बवाल
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वही उदयपुर DM साहब की आम जनता से शांति बनाये रखने के लिए अपील किया