Arvind Kejriwal Plea Rejects
नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल के अग्रिम जमानत बढ़ाने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीएम केजरीवाल को 2 जून को ही वापस जेल जाना पड़ेगा।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल 2 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी थी। 2 दिन पहले 27 मई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत का समय बढ़ाने की मांग की।
Arvind Kejriwal Plea Rejects
उन्होंने याचिका दायर करके मांग की कि उन्हें कुछ मेडिकल टेस्ट कराने हैं, इसलिए अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी जाए। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है, जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका ख़ारिज कर दी है। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है।
अरविन्द केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता कर एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि केजरीवाल दो जून को आत्मसमर्पण करेंगे। इसके एक दिन पहले, सातवें यानी की अंतिम चरण का मतदान होना है।