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CG RERA की बड़ी कार्रवाई… बिना पंजीयन प्रचार पर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ₹10 लाख का जुर्माना… घर खरीदारों के हित में सख्त फैसला

Major action by CG RERA... Godrej Properties fined ₹10 lakh for advertising without registration... Strict decision in the interest of homebuyers.

CG RERA

रायपुर, 12 जून। CG RERA : छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स’ परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। साथ ही प्राधिकरण ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित परियोजना को रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, क्रय-विक्रय अथवा विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी।

बिना रेरा पंजीयन चल रहा था प्रचार, जांच में सामने आया उल्लंघन

सीजीरेरा द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि परियोजना के प्रमोटर ने भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से परियोजना का प्रचार-प्रसार किया। विज्ञापनों में प्लॉट की कीमतों सहित विभिन्न जानकारियां साझा की जा रही थीं, जबकि परियोजना का वैधानिक पंजीयन अभी तक नहीं कराया गया था।

रेरा कानून का उल्लंघन माना गया गंभीर, लगा भारी जुर्माना

रेरा अधिनियम के तहत किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन कराए बिना उसका विज्ञापन, विपणन या विक्रय करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्राधिकरण ने मामले को गंभीर मानते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रमोटर पर 10 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों के सख्त पालन का स्पष्ट संदेश मानी जा रही है।

पंजीयन मिलने तक बिक्री और बुकिंग पर पूर्ण रोक

सीजीरेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि परियोजना को विधिवत रेरा पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार की बुकिंग, प्लॉट बिक्री, निवेश प्रस्ताव या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

घर खरीदारों को दी गई महत्वपूर्ण सलाह

प्राधिकरण ने आम नागरिकों और संभावित गृह खरीदारों से अपील की है कि किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी रेरा पंजीयन स्थिति की जांच अवश्य करें। केवल पंजीकृत परियोजनाओं में निवेश करने से उपभोक्ता अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा कर सकते हैं और भविष्य में कानूनी या आर्थिक जोखिमों से बच सकते हैं।

रियल एस्टेट सेक्टर को स्पष्ट संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि सीजीरेरा की यह कार्रवाई राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा, बल्कि डेवलपर्स को भी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने का स्पष्ट संदेश मिलेगा।

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