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खान सर को बड़ी राहत…गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक

Renowned teacher Faisal Khan, also known as Khan Sir, has received a major reprieve in Patna's infamous coaching controversy and firing case. The District and Sessions Judge, while hearing his anticipatory bail plea,

khan sir

पटना, 09 जून। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में उनका कोई प्रत्यक्ष आपराधिक रोल नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने अदालत के समक्ष जांच और एफआईआर से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत प्रदान की। मामले की अगली सुनवाई में पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी, जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

गौरतलब है कि यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब पटना के एक कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई थी। वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार फायरिंग में शामिल दो गार्ड पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पहले पुलिस से केस डायरी और जांच रिपोर्ट तलब की थी। इधर यह भी दावा किया जा रहा है कि विवाद के बाद से फैजल खान सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। पटना एसएसपी ने भी उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की थी।

फैजल खान ने 6 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर 9 जून को सुनवाई हुई। अदालत से मिली अंतरिम राहत के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

 

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