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Assembly Elections : चुनाव आयोग सख्त… मतदान से पहले बिना अनुमति नहीं छपेंगे राजनीतिक विज्ञापन

ECI: Pre-certification of Print Advertisements by MCMC Mandatory Before and on Polling Day

Assembly Elections

रायपुर, 07 अप्रैल। Assembly Elections : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 15 मार्च 2026 को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तथा 6 राज्यों में उपचुनावों की घोषणा की थी। इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

 बिना पूर्व अनुमति नहीं छपेंगे विज्ञापन

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, संगठन या व्यक्ति को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी।

MCMC से लेना होगा पूर्व-प्रमाणीकरण

राज्य और जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण जरूरी होगा।

दो दिन पहले करना होगा आवेदन

विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पहले MCMC को आवेदन देना अनिवार्य होगा, ताकि समय पर जांच और अनुमति दी जा सके।

‘पेड न्यूज’ पर भी सख्त नजर

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि MCMC ‘पेड न्यूज’ यानी सशुल्क समाचार के मामलों पर भी कड़ी निगरानी रखेगी और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निष्पक्ष चुनाव के लिए अहम कदम

यह व्यवस्था चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है, ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत या भ्रामक प्रचार पर रोक लगाई जा सके।

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