रायपुर, 03 अप्रैल। Chhattisgarh शासन के श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रदेश के श्रमिकों के लिए नई दरें जारी की हैं। इसके तहत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
लेबर ब्यूरो शिमला के औद्योगिक सूचकांक (जुलाई 2025 से दिसंबर 2025) में 11.28 अंकों की औसत वृद्धि के आधार पर 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 226 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है।
कृषि और अगरबत्ती श्रमिकों को भी लाभ
कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सूचकांक में 34 अंकों की वृद्धि के आधार पर 170 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
वहीं अगरबत्ती उद्योग के श्रमिकों के लिए 8.53 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण के हिसाब से दर बढ़ाई गई है।
नई दरें 1 अप्रैल से लागू
संशोधित वेतन दरें 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
श्रमिकों के लिए नया वेतनमान
अकुशल श्रमिक
- जोन ‘अ’ : 11,402 रुपये प्रतिमाह
- जोन ‘ब’ : 11,142 रुपये प्रतिमाह
- जोन ‘स’ : 10,882 रुपये प्रतिमाह
अर्द्धकुशल श्रमिक
- जोन ‘अ’ : 12,052 रुपये
- जोन ‘ब’ : 11,792 रुपये
- जोन ‘स’ : 11,532 रुपये
कुशल श्रमिक
- जोन ‘अ’ : 12,832 रुपये
- जोन ‘ब’ : 12,572 रुपये
- जोन ‘स’ : 12,312 रुपये
उच्च कुशल श्रमिक
- जोन ‘अ’ : 13,612 रुपये
- जोन ‘ब’ : 13,352 रुपये
- जोन ‘स’ : 13,092 रुपये
दैनिक वेतन भी बढ़ा
नई व्यवस्था के अनुसार श्रमिकों का दैनिक वेतन श्रेणी और जोन के अनुसार 419 रुपये से 524 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या श्रमायुक्त कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।

