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Rule Change : महंगाई का डबल अटैक…! गैस, टोल और कारें महंगी…नियम भी सख्त…जानिए क्या-क्या बदला

Rule Changes: The Double Whammy of Inflation...! Gas, Tolls, and Cars Get Costlier—Rules Also Tightened... Find Out What Has Changed.

Rule Changes

नई दिल्ली, 01 अप्रैल। Rule Change : देश में नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही आज से कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेल टिकट, टोल टैक्स, बैंकिंग और इनकम टैक्स तक, कुल 15 अहम नियमों में बदलाव किए गए हैं।

रसोई और सफर महंगा

सरकारी तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹218 तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में इसकी कीमत ₹2078.50 और चेन्नई में ₹2246.50 हो गई है। इससे होटल और रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेल यात्रियों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह समय 4 घंटे था। हालांकि यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे।

टोल और वाहन से जुड़े बदलाव

देशभर के टोल प्लाजा पर अब कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दी गई है। टोल टैक्स केवल FASTag या UPI के जरिए ही देना होगा। FASTag एनुअल पास भी करीब 2.5% महंगा हो गया है। इसके अलावा, 1 अप्रैल से गाड़ियों की कीमतों में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे नई कार खरीदना महंगा हो गया है।

टैक्स और बैंकिंग में बदलाव

इनकम टैक्स सिस्टम में अब ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह ‘टैक्स ईयर’ शब्द का उपयोग किया जाएगा। नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट का प्रावधान लागू किया गया है। TDS से जुड़े फॉर्म 16 और 16A का नाम बदलकर अब फॉर्म 130 और 131 कर दिया गया है। HRA छूट के लिए किराया रसीद और मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य होगा। Punjab National Bank ने ATM निकासी की नई लिमिट तय की है, क्लासिक डेबिट कार्ड से ₹25,000 और प्लैटिनम कार्ड से ₹50,000 प्रतिदिन निकाले जा सकेंगे।

नौकरीपेशा लोगों के लिए अहम बदलाव

नए लेबर कोड के तहत अब बेसिक सैलरी CTC का कम से कम 50% होना जरूरी होगा। इससे इन-हैंड सैलरी थोड़ी घट सकती है, लेकिन PF और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी। नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए राहत, अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 90 दिन की जगह सिर्फ 2 कार्य दिवस में करना अनिवार्य होगा।

अन्य बदलाव

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