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Alcohol Ban : छत्तीसगढ़ में होली पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी…! आबकारी विभाग का आदेश यहां देखें

Alcohol Ban: Liquor shops in Chhattisgarh will remain closed on Holi! See the Excise Department's order here.

Alcohol Ban

रायपुर, 25 फरवरी। Alcohol Ban : छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर्व को देखते हुए 4 मार्च को पूरे राज्य में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, जिस दिन रंग खेला जाएगा यानी 4 मार्च को संपूर्ण राज्य में शराब बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सख्त निर्देश जारी

शुष्क दिवस पर किसी भी होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने पर सख्त रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था

सभी जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल गठित कर संभावित ठिकानों और वाहनों की जांच की जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि होली पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

क्या रहेगा बंद

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