रायपुर, 18 फरवरी। Custodial Death : छत्तीसगढ़ शासन ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करुण डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हिरासत में मारपीट के बाद एक ग्रामीण की मौत के गंभीर मामले में की गई है।
शासन को प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, थाना कोरंधा क्षेत्र के ग्राम हंसपुर में बॉक्साइट के अवैध परिवहन की सूचना पर की गई कार्रवाई के दौरान तीन ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में राम उर्फ रामनेश (62 वर्ष) की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना की जानकारी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के माध्यम से शासन को प्राप्त हुई।
इस मामले में थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 03/2026 दर्ज किया गया है। एफआईआर में BNS की धारा 103(1), 115(2), 3(5) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 16 फरवरी 2026 को करुण डहरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेजा गया।
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबन। निलंबन अवधि में मुख्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारितनिलंबन अवधि में नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। यह मामला न सिर्फ मानवाधिकार, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। शासन के इस फैसले को कड़ा संदेश माना जा रहा है कि हिरासत में हिंसा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।