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Liquor Policy : छत्तीसगढ़ में रेस्टोरेंट्स में अब बेची जाएगी हाई-ग्रेड शराब…कलेक्टर से लेना होगा अनुमति…यहां देखें

Liquor Policy: High-grade liquor will now be sold in restaurants in Chhattisgarh…permission will have to be taken from the collector…see here

Liquor Policy

रायपुर, 14 फरवरी। Liquor Policy : छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने एक नई बार नीति को लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश के उच्च स्तरीय रेस्टोरेंट्स में सस्ती शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसके स्थान पर, केवल हाई-ग्रेड शराब ही बिकेगी। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य शराब की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही साथ अधिक राजस्व जुटाना है।छत्तीसगढ़ी हस्तशिल्प ऑनलाइन

1 अप्रैल से लागू होगी ये योजना

नई बार नीति के तहत, यदि कोई पार्टी या कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, तो उसे बार कमिश्नर की अनुमति के बजाय अब कलेक्टर से आवेदन प्राप्त करना होगा। इस नियम का पालन 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से किया जाएगा, जब शराब की बिक्री के संबंध में नये दिशा-निर्देश लागू होंगे।

सरकार की इस नीति का उद्देश्य महंगी शराब के जरिए अधिक राजस्व प्राप्त (Liquor Policy) करना है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी रेस्टोरेंट या बार में बची हुई शराब का नष्टकरण नहीं किया गया, तो उसे अवैध माना जाएगा। इस बदलाव से राज्य के शराब व्यापार में एक नया मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है, जो सरकार के लिए आय के एक नए स्रोत का निर्माण करेगा

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