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PM Usha Yojana : सरकारी कॉलेजों में खरीदी घोटाला…! कॉलेज प्राचार्य सहित 5 प्राध्यापक निलंबित…शिक्षा विभाग में हड़कंप…यहां देखें आदेश

PM Usha Yojana: Purchase scam in government colleges…! 5 professors, including the college principal, suspended… uproar in the education department… see the order here.

PM Usha Yojana

रायपुर, 30 दिसंबर। PM Usha Yojana : छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने पी.एम. उषा मद से आबंटित राशि के उपयोग में गड़बड़ी और जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय में आर्थिक अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने महासमुंद जिले के एक शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य सहित 5 अधिकारियों और प्राध्यापकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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प्राचार्य निलंबित

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डॉ. एस.एस. तिवारी, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय लोहारकोट (महासमुंद) को निलंबित किया गया है। आरोप है कि उनके द्वारा छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (संशोधित 2025) का पालन नहीं किया गया और पी.एम. उषा मद की राशि के उपयोग में गंभीर अनियमितताएं की गईं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया है।

4 सहायक प्राध्यापक भी निलंबित

इसी मामले में शासकीय महाविद्यालय पिथौरा के चार सहायक प्राध्यापकों को भी निलंबित किया गया है, डॉ. सीमा अग्रवाल, डॉ. बृहस्पतु सिंह विशाल, पीठी सिंह ठाकुर और डॉ. एस.एस. दीवान है। इन सभी के खिलाफ भी पी.एम. उषा मद में गड़बड़ी और जेम पोर्टल के जरिए सामग्री क्रय में आर्थिक अनियमितता का आरोप है।

विभागीय जांच अलग से होगी

सभी अधिकारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान, सभी का मुख्यालय क्षेत्रीय अपर संचालक, कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय जांच की प्रक्रिया पृथक से संचालित की जाएगी। यह आदेश अवर सचिव धनंजय नेताम द्वारा 29 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग में हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद उच्च शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शासन का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि वित्तीय अनियमितताओं और नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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