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Food and Drug Administration : जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं…नकली–अवमानक औषधियों पर कड़ा एक्शन

Food and Drug Administration: No compromise with public health... Strict action against counterfeit and substandard medicines.

Food and Drug Administration

रायपुर, 18 दिसंबर। Food and Drug Administration : खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा बाजार में संदिग्ध और गैर कानूनी रूप से आवागमन हो रहे नकली-अवमानक औषधियों के ऊपर बड़ा प्रहार किया गया है। विभाग को सूचना प्राप्त हुई की नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट  गोगांव, रायपुर (छ.ग.) में एक दवा की डाक को किसी व्यक्ति या दुकान द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है तथा दवा के नकली होने का संदेह है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत  निरीक्षण दल गठित किया गया।

निरीक्षण के दौरान बिल्टी एवं इंदौर से प्रेषित दवा की डाक का अवलोकन कराया गया, जिसमें पाया गया कि बिल में जिन दवाओं का उल्लेख था, वे डाक में उपलब्ध नहीं थीं तथा डाक में अन्य तीन प्रकार की औषधियाँ पाई गईं। बरामद दवाओं का विधिवत रूप से चार-चार भागों में नमूना संकलित कर शेष मात्रा को जब्त किया गया तथा संकलित नमूनों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में आगे की विस्तृत विवेचना जारी है तथा दवाओं के वास्तविक स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला एवं संभावित अवैध गतिविधियों की जांच की जा रही है।

इसी  तारतम्य में दिनांक 16/12/2025 को राज्य औषधि परिक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी रिपोर्ट में तीनो औषधियां निर्माता मेसर्स जी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नहान रोड,  सोलन, हिमाचल प्रदेश , निर्माता मेसर्स जी.सी हेल्थ केयर, सोलन, हिमाचल प्रदेश तथा  निर्माता मेसर्स लार आक्स फार्मास्युटिकल्स गोपालकृष्णन चेन्नई की दवाएं अवमानक व नकली पायी गयी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा  केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में अधिकारियों को इस सम्बन्ध में अलर्ट जारी कर दिया गया है तथा अवमानक औषधियों के परिवहन व बाजार में संभावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गए हैं ।

आम जनता, दवा विक्रेताओं एवं परिवहन एजेंसियों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध दवाओं या किसी भी अनियमित गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग के हेल्पलाइन न.+91 9340597097 पर प्रदान करें तथा केवल लाइसेंस प्राप्त एवं विश्वसनीय स्रोतों से ही दवाओं की खरीद एवं आपूर्ति करें। विभाग राज्य में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रामाणिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

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