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RTE में बड़ा बदलाव…! अब निजी स्कूलों में केवल कक्षा 1 में मिलेगा प्रवेश…अब KG में नहीं होगा दाखिला…यहां देखें आदेश

Major change in RTE! Now admission will only be available in Class 1 in private schools... No more admissions in KG... See the order here.

RTE

रायपुर, 17 दिसंबर। RTE : प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब निजी विद्यालयों में आरटीई के अंतर्गत प्रवेश केवल कक्षा 1 में ही दिया जाएगा। इस संबंध में डीपीआई द्वारा 4 नवंबर को भेजे गए प्रस्ताव को स्कूल शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है।

उप सचिव नीलम टोप्पो द्वारा डीपीआई को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा कक्षा पहली में ही आरटीई प्रवेश की मांग की गई थी, जिसे शासन ने स्वीकार कर लिया है।

अब तक आरटीई के तहत प्रवेश निजी स्कूलों की प्रवेश-स्तर की कक्षाओं में होता था, जिसमें नर्सरी, केजी-1, केजी-2 अथवा कक्षा 1 शामिल थीं। इस व्यवस्था का उद्देश्य कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना था।

नए निर्णय के बाद नर्सरी और केजी कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा, जिससे निजी स्कूलों की प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता आएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस बदलाव से आरटीई के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाया जा सकेगा।

 

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