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Notice to Committees : बड़ी खबर…! 2742 समितियों के पंजीयन आवेदन निरस्त…दुर्ग की सुंदर विहार कॉलोनी सोसायटी का पंजीयन भी रद्द

JD-DEO offices will remain open on Saturdays and Sundays as well…! DPI issued an order

JD-DEO

रायपुर, 29 नवंबर। Notice to Committees : छत्तीसगढ़ में पंजीकृत समितियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थान द्वारा बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1973 (संशोधित 1998) के तहत प्रस्तुत हजारों आवेदनों की समीक्षा के दौरान कुल 2742 समितियों के पंजीयन आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं।

क्यों रद्द हुए इतने आवेदन?

रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा इन समितियों को उनके पंजीयन आवेदन पत्रों में पाई गई त्रुटियों के संबंध में ऑनलाइन सूचना भेजी गई थी। समितियों को 6 माह का समय त्रुटियां सुधारने के लिए दिया गया था। निर्धारित समय बीत जाने पर भी सुधार न किए जाने के कारण 2742 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। साथ ही जमा किया गया पंजीयन शुल्क राजसात कर लिया गया है।

वार्षिक विवरणी नहीं देने वाली समितियों पर कार्रवाई

अधिनियम की धारा 27 और 28 के तहत समितियों के लिए हर वर्ष अपनी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कई समितियों को इसके लिए नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब न मिलने पर संबंधित समितियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया। इसी कार्रवाई के तहत सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग का पंजीयन भी रद्द कर दिया गया है।

15 अन्य समितियों को निरस्तीकरण का नोटिस

वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने पर 15 अतिरिक्त समितियों को भी पंजीयन निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है।नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि, अधिनियम की धारा 37 के तहत संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दायर किया जाएगा।

कार्रवाई जारी रहेगी

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ पद्मिनी भोई साहू ने कहा, अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
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