Site icon AB News.Press

SIR Process : छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर बड़ा अपडेट…! दावा-आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और समयसीमा…कब जारी होगी…? यहां देखें बिंदुवार

SIR Process: A major update regarding SIR in Chhattisgarh! The process and deadline for filing claims and objections... When will they be released? See the details here.

SIR Process

रायपुर, 25 नवंबर। SIR Process : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहा है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं द्वारा भरे गए गणना फॉर्म एकत्र कर रहे हैं। प्रत्येक फॉर्म की एक प्रति BLO के पास रखी जाएगी और दूसरी प्रति मतदाता को पावती के रूप में दी जाएगी। यदि कोई मतदाता अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन जमा करता है, तो BLO उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को BLO/ECINET मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपलोड करेंगे। इसके बाद BLO इन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) / सहायक ERO (AERO) को जमा करेंगे। ERO/AERO सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक सूची से छूट न जाए और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो।

महत्वपूर्ण तिथियां:

प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी

दावा-आपत्ति और दस्तावेज़ प्रक्रिया:

  1. पूर्व जन्म वाले मतदाता : जन्म 01.07.1987 से पहले: स्वयं के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
  2. 01.07.1987 – 02.12.2004 के बीच जन्म : स्वयं के लिए और पिता/माता के लिए जन्म तिथि/स्थान प्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना आवश्यक।
  3. 02.12.2004 के बाद जन्म : स्वयं, पिता और माता के लिए जन्म तिथि/स्थान प्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि पिता या माता भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो वैध पासपोर्ट और वीज़ा की प्रति संलग्न करनी होगी।
  4. फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाता : दावों और आपत्तियों की अवधि में फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  5. अग्रिम आवेदन : ERO फॉर्म-5 के माध्यम से ड्राफ्ट प्रकाशन के समय आगामी अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2026 के लिए अग्रिम आवेदन आमंत्रित करेंगे।

नोटिस, सत्यापन और अंतिम सूची

दावा-आपत्ति सूची और सार्वजनिक सूचना

अपील प्रक्रिया

ERO के निर्णय पर असंतोष होने पर, RP अधिनियम 1950 की धारा 24(a) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रथम अपील दर्ज कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर, नियम 27 के तहत CEO के समक्ष दूसरी अपील की जा सकती है। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, सुव्यवस्थित और विधिक प्रावधानों के अनुरूप चल रही है। सभी दावा-आपत्तियों के निपटान और अनुमोदन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
Exit mobile version