Liquor Scam : मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली 4 दिन की अंतरिम जमानत…मां की बीमारी को देखते हुए दी राहत

Liquor Scam : मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली 4 दिन की अंतरिम जमानत…मां की बीमारी को देखते हुए दी राहत

रायपुर, 07 अक्टूबर। Liquor Scam : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में आरोपी और कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें 4 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है, ताकि वे अपनी गंभीर रूप से बीमार मां के साथ कुछ समय बिता सकें।

मां की नाजुक हालत को लेकर कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान अनवर ढेबर के वकीलों ने अदालत को अवगत कराया कि उनकी मां की तबीयत बेहद नाजुक है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि अनवर को अपनी मां से मिलने की अनुमति दी जाए।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहानुभूति जताते हुए कहा, परिवार के ऐसे मुश्किल समय में इंसान को अपने अपनों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए।

जमानत शर्तें सख्त, पुलिस अभिरक्षा में रहेंगे अनवर

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम राहत केवल मानवीय आधार पर दी जा रही है और मामले की मेरिट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जमानत के दौरान अनवर ढेबर को पुलिस अभिरक्षा में ही रहना होगा। 4 दिन की अवधि समाप्त होते ही उन्हें फिर से जेल में लौटना होगा।

क्या है शराब घोटाला मामला?

अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं। ईडी की जांच के अनुसार, यह घोटाला करीब 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का है। ढेबर को कथित रूप से शराब सिंडिकेट का मुख्य चेहरा बताया गया है, जो पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। मामले में कई राजनीतिक और प्रशासनिक चेहरों की भी जांच चल रही है।

अगली सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया

चार दिन की अंतरिम जमानत के बाद, अनवर ढेबर को निर्धारित समय सीमा में न्यायिक हिरासत में लौटना होगा। इसके बाद मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तिथियों पर जारी रहेगी।

यह फैसला न्यायपालिका के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां कानून की सख्ती के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को भी महत्व दिया जाता है। वहीं, जांच एजेंसियां इस केस को लेकर पहले ही कह चुकी हैं कि वे किसी भी साजिश या प्रभाव को लेकर सतर्क हैं और कानूनी कार्रवाई पूरी मजबूती से जारी रहेगी।

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