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Neel Kusum Murder Case : पेचकस से किए थे 51 वार…गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या…अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Neel Kusum Murder Case: 51 blows were made with a screwdriver...girlfriend was brutally murdered...now the court has sentenced him to life imprisonment

Neel Kusum Murder Case

कोरबा, 11 सितंबर। Neel Kusum Murder Case : कोरबा में एक बस कंडक्टर ने अपनी प्रेमिका नील कुसुम के किसी और मर्द से बात करने के शक में पहले तो लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर धारदार चाकू से 51 बार वार करके उसकी हत्या कर दी। इस सनसनीखेज मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह वारदात 24 दिसंबर 2022 को थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित पंपहाउस कॉलोनी में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव के मुताबिक पीड़िता बारहवीं पास कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। करतला के मदनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान बस कंडक्टर सहबान खान (निवासी भड़िया बगीचा, जिला जशपुर) से हुई थी।

लड़की मदनपुर (करतला) के हायर सेकेण्डरी स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की थी तथा सृष्टि बाबा बस से प्रतिदिन आना-जाना करती थी। इसी दौरान बस के कण्डक्टर शहबाज खान निवासी भड़िया बगीचा जिला जशपुर से लड़की की जान-पहचान हो गई थी। वे आपस में मोबाइल से बातचीत करते थे।

पहले भी दी थी धमकी

घटना से एक माह पूर्व सहबान ने पीड़िता के पिता को धमकी दी थी। उसे शक था कि युवती किसी अन्य युवक आशिष केरकेट्टा से बात करती है। इसी बात को लेकर वह अलग-अलग नंबरों से फोन कर गाली-गलौच करता और युवती व आशिष दोनों को जान से मारने की धमकी देता था।

अकेलेपन का फायदा उठाया

घटना वाले दिन परिजन काम पर गए हुए थे और युवती घर में अकेली थी। दोपहर में परिवार लौटा तो उसने बेटी को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा पाया। उसके शरीर पर सूजा से किए गए कई घाव थे। कमरे से आरोपी से जुड़े सबूत भी मिले। इन्हीं के आधार पर पुलिस ने सहबान खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

पेचकस से पूरे 51 बार गोदा 

फिर दिनांक 24 दिसम्बर 2022 को सुबह सब अपने काम पर चले गए थे, घर में पीड़िता अकेली थी। दोपहर 12:32 बजे पुत्र ने फोन कर पिता को बताया कि मम्मी को लेकर जल्दी घर आ जाओ। वह घर आया तो देखा उसकी लड़की/पीड़िता जमीन पर चित हालत में पड़ी थी। उसके मुंह व नाक से खून निकला था। सीने के पास कपड़े में भी खून लगा था।

लड़की के चेहरा, गर्दन, हाथ एवं सीना में कई जगह नुकीले औजार से मारने का चोट का निशान दिख रहा था। मुंह के ऊपर तकिया था, कमर नीचे कपड़ा नहीं था, जिसे कपड़ा पहनाया गया। जमीन में खून गिरा था, दीवान के ऊपर किसी लड़के की शर्ट, ईयरफोन पड़ा था। जमीन में एक नुकील लोहे का औजार, खून से सना 2 नग वाला काला रंग का लेदर जूता तथा दीवान किनारे एक थैला में एक खाली पानी बाटल। नया पेचकस, 1 सूजा, 3 टेबलेट तथा रेजर पत्ती और पुराना कपड़ा रखा पड़ा था।लड़की को पेचकस से पूरे 51 बार गोदा गया था।

अदालत का फैसला

विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग ने सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(w) में दोषी पाया। अदालत ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में सह आरोपी तबरेज खान उर्फ छोटू को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।खबर बनाकर दीजिए

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