Raigarh Rape Case: कबाड़ी वाले ल रेप केस म 20 साल के सजा

Raigarh Rape Case: कबाड़ी वाले ल रेप केस म 20 साल के सजा

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ 5 अगस्त 2025

रायगढ़ जिला म एक कबाड़ी वाला ह 5 साल के लइका ले रेप करे रीहिस. आरोपी केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास ले लइका ल अपन संग कबाड़ बिने के बहाने ले गीस अउ सुनसान जगह म ले जाके घटना ल अंजाम दिस. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हे. पुलिस के मुताबिक, लइका ल ओ अपन संग जबलपुर ले गे रीहिस. जिहां ओला 3 दिन तक रेप करिस अउ मारपीट करत हुवे जान ले मारे के धमकी दिस. पुलिस ह लइका ल बरामद करिस अउ आरोपी ल जेल भेजिस. उहे, पॉक्सों कोर्ट ह आरोपी ल 20 साल के कठोर सजा सुनाइस हे.

घटना 11 अगस्त 2023 के हे. जिहां घरेलू विवाद के चलत मां अपन 5 साल के बेटी अउ 10 साल के बेटा ल लेके केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड के यात्री प्रतीक्षालय म रहत रीहिस. संग ही पास के एक होटल म काम करत रीहिस. उहे, आरोपी कैलाश राजपूत जशपुर के रहे वाला रीहिस, ओ रायगढ़ म कबाड़ बिने के काम करत रीहिस अउ बस स्टैण्ड के यात्री प्रतीक्षालय म रहत रीहिस. घटना वाले दिन मां के तबीयत खराब रीहिस, ओ सोवत रीहिस, दुनों लइका खेलत रीहिस.

उही बीच सांझ 4 बजे बेटा अपन मां ल जगात हुवे बताइस कि बहन ल कैलाश राजपूत बुलाके कहीं ले गीस हे. जेकर बाद आसपास खोजबीन करिस लेकिन ओकर कुछु पता नही चलिस. जेकर बाद मां ह कोतवाली थाना म रिपोर्ट दर्ज कराइस. पुलिस ह आरोपी के खिलाफ धारा 363, 368 के तहत अपराध दर्ज कर मामला ल जांच म ले लिस. 15 अगस्त 2023 के पीड़िता ल जबलपुर के सेवा भारती मातृछाया ले बरामद कर रायगढ़ लाये गीस अउ आरोपी ल घलो हिरासत म ले गीस. पूछताछ म लइका ह बताइस कि आरोपी कैलाश राजपूत कबाड़ बिने बर अपन संग ले गे रीहिस. जिहां रेलवे स्टेशन म रखिस अउ सुनसान जगह म ले जाके ओकर संग रेप करे के कोशिश करत रीहिस. पीड़िता के चिल्लाये उपर ओकर संग मारपीट करत हुवे मारके फेंके के घलो धमकी देत रीहिस. पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ह आरोपी के खिलाफ धारा 323, 506, 366 (क) 376 (2) (ढ) अउ लैंगिक अपराध ले बालक के संरक्षण अधिनियम के धारा 06 पास्को एक्ट जोड़त हुवे आरोपी ल न्यायालय म पेश करे गीस. जिहां दुनों पक्ष के सुनवाई के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पास्को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र साहू ह आरोपी कैलाश राजपूत ल सब्बो धारा के आरोप म दोष सिद्ध पाइस अउ अलग-अलग धारा म कुल 20 साल के कठोर कारावास अउ 8 हजार के अर्थदण्ड ले दंडित करिस हे.

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