New Pension : छत्तीसगढ़ में पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव…OPS को अलविदा…! नए भर्ती कर्मचारियों को अब मिलेगा केवल NPS या UPS का विकल्प…

New Pension : छत्तीसगढ़ में पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव…OPS को अलविदा…! नए भर्ती कर्मचारियों को अब मिलेगा केवल NPS या UPS का विकल्प…

रायपुर, 01 अगस्त। New Pension : पुरानी पेंशन योजना (OPS) अब 1 अगस्त 2025 से सीधी भर्ती के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई है। नए भर्तियों के पास अब केवल नवीन पेंशन योजना (NPS) या एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प होगा। यह निर्णय 24 जनवरी 2025 को रॉयल्टी अधिसूचना संख्या FX‑1/3/2024‑PR के माध्यम से जारी किया गया था।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?

यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बनाई गई है:
  1. 50% सुनिश्चित पेंशन – यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष सेवा की है, तो अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
  2. न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह – यदि किसी की सेवा कम से 10 वर्षों की है लेकिन 25 वर्ष तक नहीं पहुँची, तो बेसिक पेंशन के बजाय कम से कम ₹10,000 प्रति माह मिलेगा।
  3. पारिवारिक पेंशन (Family Pension) – सेवानिवृत्त कर्मचारी के निधन पर परिवार को 60% पेंशन का लाभ मिलेगा।
  4. महंगाई राहत (Dearness Relief) – पेंशन और न्यूनतम पेंशन AICPI‑IW सूचकांक के आधार पर महंगाई के अनुरूप नियमित रूप से बढ़ाई जाएगी।
  5. लंप-सम (Lump‑sum) और ग्रेच्युटी लाभ – प्रत्येक पूरा छह महीने सेवा के लिए आमदनी का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा, जो ग्रेच्युटी के अतिरिक्त है। इसके अलावा, अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी भी मिलती है, जिसकी सीमा ₹25 लाख तक हो सकती है।
  6. सरकार का योगदान बढ़ा (18.5%) – कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा, मगर सरकार का हिस्सा 18.5% होगा (प्रारूप से पहले 14%) जिससे वित्तीय व्यय बढ़ेगा पर लाभ सुनिश्चित होगा।
  7. PFRDA के नियंत्रण में संचालन – UPS के अंतर्गत सभी पेंशन और भविष्य निधि संबंधी काम पेंशन एवं भविष्य निधि निदेशालय (PFRDA) द्वारा आयोजित किए जायेंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

UPS बनाम OPS और NPS

योजना पेंशन संरचना जोखिम स्तर सेवा अवधि न्यूनतम पारिवारिक पेंशन महंगाई छूट विशिष्ट लाभ (ग्रेच्युटी/लंप‑सम)
OPS अंतिम वेतन का 50% निश्चित न्यूनतम 25 वर्ष हाँ (अक्सर OPS जैसा) हाँ हाँ
NPS निवेश आधारित रिटर्न पर निर्भर उच्च कोई न्यूनतम सीमा नहीं सिर्फ कॉर्पस पर आधारित नो नहीं
UPS अंतिम वेतन का 50% (प्रो‑राटा) कम (सुरक्षित बैलेंस) 10 वर्ष 60% पेंशन हाँ ग्रेच्युटी + लंप‑सम (1/10 वेतन प्रति 6 महीने)
UPS एक निर्धारित लाभ‑आधारित (defined‑benefit) पेंशन प्रणाली है, जबकि NPS निवेश‑आधारित (defined‑contribution) है। UPS OPS की तरह निश्चितता देता है, पर NPS की तरह जोखिम भरा नहीं है।

छत्तीसगढ़ में UPS लागू होने का प्रभाव

1 अगस्त 2025 से, सभी नवीन सरकारी भर्ती OPS से बाहर होंगी। नए कर्मचारियों को सिर्फ NPS या UPS चुनने का विकल्प मिलेगा। जिन अधिकारियों ने पहले भर्ती ली है, वे OPS के अंतर्गत ही कार्यरत रहेंगे; उन पर इस बंदी का प्रभाव नहीं होगा। UPS लागू होने से राज्य सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और कर्मचारियों को लॉक‑इन भविष्य‑नियोक्ता सुरक्षा देने में मदद मिलेगी।

UPS विकल्प चुनने की समय सीमा

केंद्रीय कर्मचारियों को UPS चुनने की डेडलाइन, यदि आप 1 अप्रैल 2025 तक कार्यरत थे, तो आपको 1 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच आवेदन करना था। 1 अप्रैल 2025 के बाद जुड़ने वाले कर्मचारियों को जॉइनिंग के 30 दिन के भीतर UPS चुनना अनिवार्य था। एक बार UPS चुना गया, तो पुनः इसका विकल्प वापस नहीं बदला जा सकता।
निष्कर्ष
यदि आप 1 अगस्त 2025 या उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में शामिल होते हैं, तो आपको अब OPS नहीं मिलेगा। आपको NPS या UPS में से कोई एक योजना चुननी होगी। UPS पुरानी OPS की तरह स्थिरता देता है, निश्चित पेंशन, न्यूनतम ₹10,000, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, महंगाई समायोजन पर NPS की तरह जोखिम नहीं। यह योजना राज्य व केन्द्र दोनों स्तरों पर कर्मचारियों के पेंशन सुरक्षा, वित्तीय सुशासन, और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
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