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Chhattisgarh Liquor Scam : छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से रिहाई अभी नहीं

Chhattisgarh Liquor Scam

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रमुख आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने प्रर्वतन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में अनवर ढेबर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

हालांकि, अनवर ढेबर फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) में भी मामला दर्ज है। EOW मामले में अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है, जिससे उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं हो पाई है।

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अनवर ढेबर के वकील अमीन खान ने बताया कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिला है। उनका कहना है कि ED के आबकारी मामले में पहले से ही कुछ सहआरोपियों को जमानत मिल चुकी है और अब अनवर ढेबर को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

वकील ने यह भी कहा कि किसी भी आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखकर ट्रायल नहीं चलाना संविधान सम्मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में EOW मामले की भी सुनवाई जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उस मामले में भी अनवर ढेबर को जमानत मिल जाएगी।

इससे पहले अरविंद सिंह जैसे अन्य आरोपियों को भी इस घोटाले में जमानत दी जा चुकी है, जिससे अनवर ढेबर के पक्ष में मजबूत कानूनी आधार बनता दिख रहा है। यह मामला छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार से जुड़े भ्रष्टाचार और काली कमाई से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों कर रहे हैं।

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