Mehul Choksi Bail Plea Reject : बेल्जियम कोर्ट से मेहुल चोकसी को झटका, जमानत याचिका खारिज, भारत प्रत्यर्पण की राह हुई आसान

Mehul Choksi Bail Plea Reject : बेल्जियम कोर्ट से मेहुल चोकसी को झटका, जमानत याचिका खारिज, भारत प्रत्यर्पण की राह हुई आसान

Mehul Choksi Bail Plea Reject

एंटवर्प, बेल्जियम। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन घोटाले के मुख्य आरोपी और भारत से फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे अब उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है।

चोकसी को 12 अप्रैल 2025 को बेल्जियम के एंटवर्प शहर में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह नवंबर 2023 से एक एफ रेजिडेंसी कार्ड के तहत रह रहा था। गिरफ्तारी भारत सरकार द्वारा भेजे गए आधिकारिक प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई थी।

चोकसी की दलीलें नाकाम

65 वर्षीय चोकसी ने कोर्ट में कहा कि वह गंभीर रूप से बीमार है, कैंसर का इलाज करवा रहा है, और PTSD (पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) से पीड़ित है। उसने कोर्ट से अपील की थी कि उसे परिवार के साथ रहने दिया जाए, और उसने GPS ट्रैकिंग डिवाइस पहनने तक की पेशकश की थी। हालांकि, कोर्ट ने यह दलीलें खारिज कर दीं।

भारत की कोशिशें रंग लाईं

भारत सरकार पिछले कई वर्षों से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। CBI और ED ने 2018 से ही उसे वांछित घोषित कर रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हम बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि वह भारत लौटे और कानून का सामना करे।”

घोटाले की पृष्ठभूमि

मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी पर ₹13,500 करोड़ के PNB बैंक फ्रॉड का आरोप है। 2018 में इस मामले के सामने आने के बाद दोनों भारत से फरार हो गए थे। इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस भी जारी किया था, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया था।

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