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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक भोले-भाले ग्रामीण लिलाधर प्रसाद साहू के साथ एक मारुति शोरूम में बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसने उपभोक्ता विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक बलोद जिले के ग्राम कान्दुल निवासी लिलाधर प्रसाद साहू 1 फरवरी 2025 को रायपुर के टाटीबंध स्थित एचडीएन मारुति शोरूम पहुंचे थे। उनका उद्देश्य था – ऑटो एक्सपो ऑफर के तहत Alto K-10 VXI (सिल्वर कलर) कार खरीदना।
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वहीं शोरूम में मौजूद सेल्समैन अब्दुल सफदर सिद्दीकी ने उनसे बुकिंग के नाम पर 5 लाख रुपये नकद लिए। उसने इनमें से केवल 1,86,000 रुपये शोरूम में जमा किए और इसकी रसीद दी, जबकि बाकी 3,04,000 रुपये अपने पास रख लिए। इस रकम के लिए अब्दुल ने सिर्फ रसीद के पीछे हस्ताक्षर कर एक पावती दे दी और भरोसा दिलाया कि कार डिलीवरी के दिन पूरी रसीद दे देगा।
7 फरवरी को जब लिलाधर कार लेने दोबारा शोरूम पहुंचे, तो अब्दुल गायब मिला। शोरूम स्टाफ ने बताया कि वह 6 फरवरी से काम पर नहीं आया और अब उसका फोन भी बंद है। शोरूम के जनरल मैनेजर जय तिवारी ने रिकॉर्ड जांचकर पुष्टि की कि सिर्फ 1.86 लाख रुपये ही जमा हैं, बाकी रकम कंपनी को नहीं मिली।
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जिसके बाद लिलाधर ने तुरंत रायपुर पुलिस से संपर्क कर धटना की जानकारी देते हुए शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब्दुल सफदर सिद्दीकी के खिलाफ धारा 318(4) BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी बिलासपुर का निवासी है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
क्या कहता है कानून?
धारा 318(4) BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत धोखाधड़ी और विश्वासघात की गंभीर धाराओं में से एक है। अगर आरोपी दोषी पाया गया, तो उसे सख्त सज़ा का सामना करना पड़ सकता है।
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