journalist bapna accident case: छह साल पहले दुर्घटना के शिकार पत्रकार बापना के परिवार को कुल 75 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर

journalist bapna accident case: छह साल पहले दुर्घटना के शिकार पत्रकार बापना के परिवार को कुल 75 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर

journalist bapna accident case

इंदौर। पत्रकार महेंद्र बाफना की दुर्घटना में मृत्यु होने पर जिला न्यायालय द्वारा दिया गया 55 लाख का मुआवजा और लगभग 20 लाख ब्याज के इस प्रकार उनकी पत्नी और दोनों बेटियों को 75 लाख रुपए मिलेंगे। घटना के बाद न्यायालयीन लड़ाई का जिम्मा वरिष्ठ अधिवक्ता केपी माहेश्वरी ने संभाला था। क्लेम मामलों के एक्सपर्ट एडवोकेट संजय मेहरा एवं अक्षांश मेहरा ने महेंद्र बाफना के परिवार की ओर से पैरवी की थी।

कोर्ट ने आदेश में कहा

इंदौर जिला कोर्ट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि पत्रकार महेंद्र बापना के परिवार को 54 लाख 87 हजार 500 रुपए का मुआवजा दें। इसके साथ ही करीब 20 लाख रुपए का ब्याज भी दें।

60 दिन के अंदर मुआवजा दें

इंदौर जिला कोर्ट ने बीमा कंपनी को 60 दिन के अंदर पत्रकार के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही बीमा कंपनी 6 प्रतिशत की दर से अलग से ब्याज देगी। पत्रकार महेंद्र बापना की पत्नी और दोनों बेटियों की ओर से इस केस की पैरवी एडवोकेट संजय मेहरा और अक्षांश मेहरा ने की थी।

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पत्नी को 70 फीसदी और बेटियों को 15-15 फीसदी

इंदौर जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि संपूर्ण क्षतिपूर्ति की 70 प्रतिशत राशि मृतक पत्रकार महेंद्र बापना की पत्नी संगीता बापना और 15-15 प्रतिशत राशि दोनों बेटियों महिमा और अर्णिमा को दी जाए।

बापना की एक बेटी नाबालिग

पत्रकार महेंद्र बापना की बेटी अर्णिमा नाबालिग है। इसलिए जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि पत्रकार महेंद्र की पत्नी और बेटी महिमा को 50-50 प्रतिशत राशि नगद भुगतान की जाए। वहीं नाबालिग बेटी अर्णिमा के हिस्से की राशि उसके बालिग होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाए।

2019 को हुआ था एक्सीडेंट

पत्रकार महेंद्र बापना की 11 फरवरी 2019 को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। वे 30 सालों से पत्रकारिता जगत में सक्रिय थे और क्षेत्र के वरिष्ठ और अनुभवी क्राइम पत्रकारों में उनका नाम शामिल था। पत्रकार महेंद्र बापना इंदौर से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक के सिटी चीफ थे।

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