One Nation One Election : 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव बिल, संविधान में किया जायेगा संशोधन

One Nation One Election : 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश हो सकता है एक देश एक चुनाव बिल, संविधान में किया जायेगा संशोधन

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नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार यानी 17 दिसंबर को “एक देश एक चुनाव” को लेकर 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, इस विधेयक को चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। कल ही जेपीसी का गठन हो जाएगा जिसमें बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के सदस्यों के नाम का ऐलान भी होगा।

बता दें कि पीएम मोदी की कैबिनेट में वन नेशनल वन इलेक्शन बिल को 12 दिसंबर को मंजूरी दी थी। इस विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इस बिल को पेश करके सरकार संविधान के चार अनुच्छेद में बदलाव का प्रस्ताव रखेगी। अनुच्छेद 82ए, 83, 172 और 327 हैं में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा।

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इस के तहत अनुच्छेद 82ए संविधान संशोधन विधेयक में एक नया आर्टिकल (लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ चुनाव) शामिल करना और आर्टिकल 83 (संसद के सदनों का कार्यकाल), आर्टिकल 172 (राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल) और आर्टिकल 327 (संशोधन का प्रस्ताव) में संशोधन करना शामिल है। संविधान के आर्टिकल 327 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शब्दों को एक साथ चुनाव कराना शब्दों से बदल दिया जाएगा।

90 दिन का रहेगा जेपीसी का कार्यकाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश किए जाने के समय निचले सदन में मौजूद रह सकते हैं। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया था। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक पेश किए जाने वाले दिन ही उसे दिन जेपीसी को भेज सकते हैं। शुरू में, प्रस्तावित समिति (जेपीसी) का कार्यकाल 90 दिनों का होगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है।

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