Election Commission : निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय, खर्चे का देना होगा पूरा हिसाब, आदेश जारी

Election Commission : निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय, खर्चे का देना होगा पूरा हिसाब, आदेश जारी

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रायपुर। राज्य में होने वाली नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। बता दें कि नगरीय प्रशासन विभाग ने निकाय चुनाव में खर्च की नई सीमा तय कर दी गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के पार्षद प्रत्याशी इस बार 8 लाख रुपये तक चुनाव लड़ने पर खर्च कर सकते हैं।

तीन लाख से कम आबादी वाले नगर निगम में यह सीमा 5 लाख तय की गई है। पहले यह सीमा 5 लाख और तीन लाख रुपये थी। वहीं नगर पालिका परिषद में पार्षद प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 2 लाख और नगर पंचायत में 75 लाख रुपये तय की गई है।

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