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Supreme Court to decide on bulldozer action:  बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला,  इमारत तोड़फोड़ के लिए 15 दिन पहले नोटिस जरूरी

Supreme Court to decide on bulldozer action

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताई है। साथ ही कहा कि वे तय नही कर सकते की दोषी कौन है।  कोर्ट ने कहा की तोड़फोड़ के लिए नोटिस देने के बाद 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा की कार्यपालिका जज नही बन सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी की घर या इमारत तोड़ने से पहले 15 दिनों की नोटिस देना जरूरी है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन बेंच ने यह भी कहा कि 15 दिन के नोटिस दिए बिना अगर इमारत गिराया गया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा।

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