IPS GP Singh: IPS जीपी सिंह को मिली हाईकोर्ट से राहत, FIR को किया रद्द, कोर्ट ने कहा-“परेशान करने के लिए झूठे केस में फंसाया”

IPS GP Singh: IPS जीपी सिंह को मिली हाईकोर्ट से राहत, FIR को किया रद्द, कोर्ट ने कहा-“परेशान करने के लिए झूठे केस में फंसाया”

IPS GP Singh

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे IPS जीपी सिंह को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को निरस्त कर दिया है।

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