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Madhya Pradesh Satna 3 women arrested for trying to convert people: ईसाई धर्म अपना लो परिवार खुश रहेगा,  धर्मपरिवर्तन के लिए लालच दे रही 3 महिलाएं अरेस्ट.. 

Madhya Pradesh Satna 3 women arrested for trying to convert people

सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिलें में 3 महिलाओं के द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बनाने और लालच देने के मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, सतना जिले में 3 महिलाएं मोहल्ले में घुमकर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने का प्रचार कर रही थी। पुलिस को इस मामले में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार महिलाओं में सोनू साकेत (25), पार्वती साकेत (35) और अर्चना साकेत (29) शामिल हैं।

Madhya Pradesh Satna 3 women arrested for trying to convert people

3 महिलाएं लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन की कोशिश

पुलिस ने बताया यह मामला सतना जिले के हनुमान नगर नई बस्ती का है।  यहां के रहने वाले आदर्श त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज कराई की 3 महिलाएं लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना रही है। आदर्श ने बताया कि उसके पिता बीमार हैं, तो महिलाएं उनकी बातों में आ गईं।

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हिंदु धर्म की करने लगे बुराई

महिलाओं ने आदर्श को एक पर्चा थमाते हुए कहा कि अगर वह ईसाई धर्म अपना लेता है तो प्रभु यीशु उसके पिता की तबीयत ठीक कर देंगे और उसकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। अगर वह हिंदू धर्म में रहा तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा।

Madhya Pradesh Satna 3 women arrested for trying to convert people

लोगों को पर्चे बांट रही थीं महिलाएं

महिलाओं ने आदर्श को यह लालत देते हुए कहा कि अगर वे ईसाई धर्म अपना लेते है तो वे उसकी शादी भी करवा देंगी। आदर्श के अलावा महिलाएं अन्य लोगों को भी पर्चे बांट रही थीं और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रही थीं। आदर्श ने उनकी हरकतें देखीं, उनकी बातचीत सुनी और इसकी सूचना कोलगवां पुलिस को दी। पुलिस पहुंची तो तीनों महिलाएं लोगों को पर्चे बांटते और उन्हें गुमराह करते पाई गईं।

तीनों महिलाएं को पुलिस ने किया गिरफ्तार

वही कोलगवां टीआई सुदीप सोनी ने बताया कि हमारे पास शिकायत आयी थी कि तीन महिलाएं प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाब बना रही है। इन महिलाओं के खिलाफ मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 

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