karnataka case:10-10 से संबंध, वसूली के पैसे नही मिलने पर दर्ज कराएं 10 साल में 11 केस, जज भी हैरान….

karnataka case:10-10 से संबंध, वसूली के पैसे नही मिलने पर दर्ज कराएं 10 साल में 11 केस, जज भी हैरान….

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बैंगलुरू।  कर्नाटका से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया हैं, जहां एक महिला ने कथित तौर पर 10 पुरूषों से संबंध बनाए और उनसे पैसने ऐठने के लिए रेप का केस भी दर्ज कराया हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसने एक युवक के खिलाफ कर्नाटका कोर्ट में केस दायर किया।

होटल में मुलाकात के बाद रेप और धोखाधड़ी के आरोप

जानकारी के मुताबिक, कोडागु जिले के कुशालनगर में रहने वाले दीपिका और विवेक 28 अगस्त 2022 को किसी काम से मैसूर के ललीत पैलेस होटल में मिले। दोनों के बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच संबंध बन गए। उसके बाद दीपिका ने 8 सितंबर 2022 को विवेक के खिलाफ थाने में रेप का केस दर्ज कराया। 19 सिंतबर को दीपिका ने थाने में विवेक के खिलाफ थाने में शादी के बाद उसे छोड़ जाने की शिकायत दर्ज कराई।

 

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दीपिका के खिलाफ पहले से 9 केस दर्ज

दीपिका और विवेक का मामला हाल ही में कर्नाटक कोर्ट में पहुंचा। विवेक ने अदालत में आरोप लगाया कि दीपिका उसे और उसकी फैमिली को झूठे आरोपों में फंसा रही हैं। विवेक ने बताया कि दीपिका के खिलाफ पहले से ही ऐसे 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। विवेक का कहना है कि दीपिका जानबूझकर उन्हें इस मामले में घसीट रही हैं।

10 अलग-अगल पतियों/ साथियों के खिलाफ मामला दर्ज

कर्नाटका के जज प्रसन्ना ने कहा कि दीपिका ने 2011 से लेकर अब तक 10 अलग-अगल पतियों/साथियों के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया था। इसके अलावा बेगंलुरू, मुबंई और चिक्काबल्लापुर में रेप और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायर्ता दीपिका ने कोर्ट में केस दर्ज कराए, लेकिन नोटिस के बाद भी एक बार भी कोर्ट में उपस्थित नही हुई हैं।

कोर्ट में 10 अलग-अगल पतियों/साथियों के खिलाफ रेप केस दर्ज

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कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में सावधन रहे

सुनवाई के दौरान, जज ने टिप्पणी की कि इस मामले ने तो हनी ट्रैप को भी पीछे छोड़ दिया। यह केवल उन लोगों को जाल में फंसाती है जिनका शिकायतकर्ता से कोई लेना देना नही होता था। जज ने कहा कि इस मामले सुनवाई करते हुए DG और IGP को राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला के बारे में डिजिटल जानकारी प्रसारित करने का निर्देश दिया। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे महिला द्वारा दर्ज की गई ऐसी किसी भी शिकायत से सावधान रहें।

 

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