NEW CRIMINAL LAW : राजधानी के थाना मंदिर हसौद और अभनपुर में नए अपराधिक कानूनों के तहत पहला FIR हुआ दर्ज

NEW CRIMINAL LAW : राजधानी के थाना मंदिर हसौद और अभनपुर में नए अपराधिक कानूनों के तहत पहला FIR हुआ दर्ज

NEW CRIMINAL LAW

रायपुर। देश भर में आज लागू हुए नए कानून के तहत पुलिस ने कार्रवाई करना शुरु कर दिया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दो केस नए नियम के तहत पुलिस अधिकारियों ने दर्ज किए है। रायपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण अभनपुर और मंदिर हसौद थाना में दर्ज किया गया है।

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मंदिर हसौद में पीड़ित नोहर दास रात्रे ने आरोपी अमित सिंह के खिलाफ जान से मारने और गालियां देने की शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमे अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 गाली गलौच और जान से मारने की धमकी, धारा 296, 351(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह 294, 506 आइपीसी के तहत दर्ज होता था।

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तो वहीं दूसरा मामला अभनपुर में लोकेश निषाद की सूचना पर उसके भाई की आत्महत्या का मामला दर्ज किया गया है। सूचक लोकेश निषाद पिता कृष्णा निषाद उम्र 47 वर्ष सकीम परसदा के द्वारा दिनांक 1/7/24 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसका भाई मृतक टीकम निशाद पिता कृष्णा निशाद उम्र 49 वर्ष साकिन ग्राम परसदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। सूचना पर मर्ग क्रमांक 53/2024 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायम कर जांच कार्यवाही में ली गई। पहले यह 174 सीआरपीसी के तहत होता था। पुलिस ने दोनो मामलों में नए नियम के तहत जांच और कार्रवाई शुरु कर दी है।

भारत के नए कानून, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS), का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाना है। 160 साल पुराने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC), और इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रतिस्थापित कर ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS ), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता लाना है, जिससे हर नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिल सके।

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