Online FIR Registration Process : नए क्रिमिनल लॉ के तहत अब 1 जुलाई से मोबाइल के जरिये ऑनलाइन देश के किसी भी कोने से दर्ज कराई जा सकेगी रिपोर्ट

Online FIR Registration Process : नए क्रिमिनल लॉ के तहत अब 1 जुलाई से मोबाइल के जरिये ऑनलाइन देश के किसी भी कोने से दर्ज कराई जा सकेगी रिपोर्ट

Online FIR Registration Process

नई दिल्ली। देश के कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एवं आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। आगामी 1 जुलाई से कानून में नए प्रावधान किये जा रहे हैं,

जिसमे नए कानून के तहत एक जुलाई से देश व विदेश में कहीं से भी लोग संबंधित थाने के थाना प्रभारी को फोन से मौखिक शिकायत करने के अलावा पुलिस की वेबसाइट पर जाकर संबंधित थाने का चयन कर लोग ई-एफआईआर दर्ज कर सकेंगे, लेकिन उसकी मान्यता तब तक नहीं होगी,

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जब तक वे ईमेल से भेजी गई शिकायत के तीन दिन के भीतर शिकायत के संबंधित पर्याप्त साक्ष्य लेकर थानाध्यक्ष के पास उपस्थित नहीं होंगे। जिसके बाद ही पुलिस अधिकारी व जांच अधिकारी के सामने बयान देना होगा। बयान व साक्ष्यों के बाद पुलिस अधिकारी प्रथमदृष्टया शिकायत का सत्यापन करेंगे।

जिसके बाद पुलिस यहां जीरो में FIR दर्ज कर केस डायरी संबंधित थाने को ट्रांसफर करेगी। इसके अलावा जांच के नाम पर पुलिस कोई केस लंबा नहीं खींच सकेगी। 14 दिन में DSP रैंक के अफसर को जांच करनी होगी।

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