Mahatma Gandhi University of Horticulture and Forestry : MGU के कुलपति को फर्जी भर्ती करने के आरोप में राज्यपाल द्वारा बर्खास्त करने का आदेश किया गया जारी

Mahatma Gandhi University of Horticulture and Forestry : MGU के कुलपति को फर्जी भर्ती करने के आरोप में राज्यपाल द्वारा बर्खास्त करने का आदेश किया गया जारी

Mahatma Gandhi University of Horticulture and Forestry

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय में फर्जी भर्ती करने को लेकर उनकी सेवा समाप्त करते हुए राजभवन से आदेश जारी कर दिया।

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खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक, कुलपति कुरील के खिलाफ भर्ती घोटाले का आरोप लगा था। जिसको लेकर राज्‍यपाल से इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने पर राज्‍यपाल ने गड़बड़ी की जांच के लिए तीन कुलपतियों कृषि विवि के कुलपति गिरीश चंदेल, पत्रकारिता विवि के कुलपति बलदेव शर्मा और सुंदरलाल मुक्त विवि के कुलपति वंशगोपाल सिंह की जांच कमिटी बनाई थी। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्‍यपाल ने कुलपति कुरील को बर्खास्‍त करने का आदेश जारी किया है।

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राज्‍यपाल द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग द्वारा डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया जाता है।

वहीं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रुप में दायित्व निवर्हन हेतु निर्देशित किया गया है।

 

 

 

 

 

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