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Spicejet : दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को भुगतान करने का दिया आखरी मौका, 50 करोड़ दो या हवाई जहाज जमीन पर खड़े करो

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नई दिल्ली। सस्ते में हवाई यात्रा करवाने वाली कंपनी स्पाइसजेट को अब दिल्ली हाई कोर्ट से आखिरी मौका मिला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 50 करोड़ रुपए पेमेंट करने का आदेश दिया है पेमेंट न करने की स्थिति में कंपनी के विमानों को एयरपोर्ट पर खड़ा करने को कहा है।

यह पूरा मामला स्पाइसजेट के विमानों के लिए इंजन पट्टे पर देने वाली कंपनी ‘टीम फ्रांस’ और ‘सनबर्ड फ्रांस’ से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ही कंपनी का कहना है कि स्पाइसजेट ने पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी को आखिरी मौका दिया है।

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अभी जिन दो विमानों में ये इंजन लगे हुए हैं, वह पहले से ही जमीन पर खड़े हैं। अगर इनके इंजन लौटा दिए जाते हैं, तो ये विमान स्थायी तौर पर यथावत खड़े ही रहेंगे। स्पाइसजेट पर इन कंपनियों का कुल 90 करोड़ रुपया भुगतान करना बताया जा रहा है। जिसमे लगभग 40 करोड़ रुपया स्पाइसजेट कंपनी को कर भुगतान चुकी है।

कंपनी ने ये रकम दिसंबर के आदेश बाद चुकाई थी। अदालत ने स्पाइसजेट के वकील की ओर से किए गए इस दावे को स्वीकार कर लिया कि कंपनी पैसा चुकाने की नीयत रखती है। कंपनी ने ये भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विपरीत ऑर्डर पारित कर दिया जाता है, तो विमानों को जमीन पर खड़ा करने से किसी का भला नहीं होगा

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